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अब दिल्ली सरकार को देनी होगी ब्लैक फंगस के हर एक मरीज की जानकारी

दिल्ली में तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस (म्यूकोरमाइकोसिस) के मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस को एक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए महामारी अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस पर नियम भी जारी किए हैं। 

दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब से सभी अस्पताल ब्लैक फंगस के प्रत्येक संदिग्ध और पुष्ट मामलों की जानकारी निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को देंगे। इसके साथ ही सभी अस्पताल ब्लैंक फंगस संक्रमण का पता लगाने, जांच और इलाज करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करेंगे।

नोटिफिकेशन के अनुसार, नए नियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन स्वास्थ्य विभाग की पूर्व अनुमति के बिना ब्लैक फंगस के प्रबंधन के लिए कोई जानकारी या सामग्री नहीं फैलाएगा। जो कोई भी ब्लैक फंगस से संबंधित नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत अपराध करता हुआ माना जाना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा था कि 26 मई तक यहां ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के लगभग 600 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 200 से अधिक अकेले 23 मई को दर्ज किए गए थे।

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