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PAN-Aadhaar Link: अबतक नहीं किया लिंक तो देना होगा जुर्माना, जानिए आसान तरीका

नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Link: अगर आपने Pan card – Aadhaar को अबतक लिंक नहीं किया है तो फटाफट कर लें, इसकी आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि अगर आप चूक गए तो भारी पड़ सकता है. हालांकि सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आधार (Aadhaar) को पैन (PAN) से लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है, जो कि पहले 31 मार्च थी. 

30 जून तक है डेडलाइन

आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वह ‘Inactive’ हो जाएगा. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 234H जोड़ा है, जिसके तहत आप पर अधिकतम 1000 रुपये क जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

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