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देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू

कानून बनने के 4 साल बाद केंद्र सरकार ने देशभर में इसे लागू कर दिया है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, गैर मुस्लिम PAK, बांग्ला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी

केंद्र सरकार ने सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA देशभर में लागू कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। भारतीय नागरिकों से इस कानून का कोई सरोकार नहीं है। यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता।

केंद्र सरकार ने सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA देशभर में लागू कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। भारतीय नागरिकों से इस कानून का कोई सरोकार नहीं है। यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता।

क्या है CAA: 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 (CAA) पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे, भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। दिसंबर 2019 में राज्यसभा और लोकसभा से इससे जुड़ा बिल पास हुआ था।

भाजपा को इससे क्या फायदा होगा: CAA 2019 से पहले भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। आगामी लोकसभा चुनाव में (खासकर पश्चिम बंगाल में) भाजपा को इससे फायदा मिल सकता है। भाजपा CAA के जरिए पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के हिंदू वोटों को साधना चाहती है।

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